नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है. अब दिल्ली के निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी. बिना शिक्षा विभाग को बताए कोई भी निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता है. और न ही तय फीस से ज्यादा वसूल सकता है. अगर फिर भी कोई निजी स्कूल चोरी से दबाव बनाकर अभिभावक से फीस वसूलता है तो कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल, शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों के प्रमुखों से कहा है कि वह स्कूल में जितने भी क्राइटेरिया में चार्ज ले रहे हैं इसकी जानकारी स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करे. इस संबंध में दिल्ली सरकार की शिक्षा विभाग के शिक्षा निदेशक हिमांशु ने एक पत्र जारी किया है.
10 दिनों का दिया समयः शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में सभी निजी स्कूलों को 10 दिन का समय दिया है. जिसमें उन्हें फीस से संबंधित सारी जानकारी देनी होगी. वहीं, शिक्षा विभाग ने सभी जिला के उप शिक्षा निदेशकों से कहा है कि वह चेक करें कि स्कूलों ने आदेश का पालन किया है या नहीं. साथ ही 15 दिनों के भीतर वह पूरी रिपोर्ट जमा कराए.
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, शिक्षा निदेशक को कई शिकायत मिली. जिसमें पेरेंट्स ने आरोप लगाया कि निजी स्कूल फीस स्ट्रक्चर कुछ दिखाते हैं और फीस ज्यादा लेते हैं. इस पर यह आदेश जारी किया गया है. हालांकि, जब अधिकारी से यह पूछा गया कि स्कूलों में डोनेशन लिया जाता है तो उन्होंने इस मसले पर कुछ नहीं कहा. कहा कि इस पर भी शिकायत आती है तो एक्शन लेंगे.