दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

AAP को बड़ी राहत: 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका खारिज

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

11 MLAs को अयोग्य ठहराने वाली याचिका राष्ट्रपति ने ठुकराई

By

Published : Nov 6, 2019, 3:04 PM IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को बड़ी राहत मिली है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन विधायकों के लाभ के पद पर रहने को लेकर अयोग्य ठहराने की मांग करनेवाली याचिका को खारिज कर दिया है. मार्च 2017 में विवेक गर्ग ने राष्ट्रपति के समक्ष याचिका दाखिल कर 11 विधायकों की इस आधार पर अयोग्य घोषित करने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली के 11 जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के सह अध्यक्ष होने के नाते ये सभी विधायक लाभ के पद पर आसीन हैं.

राष्ट्रपति ने मामले को रेफर किया
राष्ट्रपति ने इस मामले को निर्वाचन आयोग को रेफर किया. निर्वाचन आयोग ने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सह अध्यक्ष होने से वे विधायक के रूप में अयोग्य नहीं हो जाते क्योंकि उन्हें वेतन, भत्ते, फीस आदि के रूप में पारिश्रमिक नहीं मिलता हैं.

निर्वाचन आयोग ने रखी अपनी बात
निर्वाचन आयोग ने कहा कि इन 11 विधायकों को अलग से कर्मचारी, कार, दफ्तर, टेलीफेान या निवास भी नहीं दिए गए हैं. निर्वाचन आयोग की सलाह के बाद राष्ट्रपति ने विवेक गर्ग की याचिका को खारिज दिया. निर्वाचन आयोग ने कहा था कि विधायकों की अयोग्यता वाला कानून दिल्ली सरकार द्वारा गठित किसी निकाय के अध्यक्ष, निदेशक या सदस्य के पद को तब छूट प्रदान करता है अगर वो व्यक्ति कोई पारिश्रमिक नहीं पा रहा हो.

ये विधायक शामिल थे
याचिकाकर्ता ने जिन आप विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी. उनमें संजीव झा, नितिन त्यागी, प्रवीण कुमार, पवन कुमार शर्मा, श्रीदत्त शर्मा, राजेश गुप्ता, सरिता सिंह, दिनेश मोहनिया, अमानतुल्ला खान, कैलाश गहलोत और जरनैल सिंह शामिल थे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details