नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 'आप' छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक अनिल बाजपेयी और देवेंद्र सहरावत की स्पीकर रामनिवास गोयल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.
'AAP के पक्ष में काम करते हैं स्पीकर', कोर्ट ने याचिका की खारिज - leader of opposition
विधायक अनिल बाजपेयी और देवेंद्र सहरावत ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर पर निष्पक्ष सुनवाई ना करने का आरोप लगाया है. साथ ही उन्होंने स्पीकर पर आम आदमी पार्टी का फेवर लेने की बात भी कही है.
कोर्ट ने याचिका की खारिज
दोनों ने मांग की थी कि गोयल को उनके खिलाफ अयोग्य करार देने वाली याचिका पर सुनवाई से अलग हटने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए.
'स्पीकर AAP के पक्ष में'
याचिका में विधायक अनिल बाजपेयी और देवेंद्र सहरावत ने स्पीकर पर निष्पक्ष सुनवाई ना करने का आरोप लगाया है. याचिका में कहा गया था कि स्पीकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में काम करते हैं, इसलिए उन्हें याचिका पर सुनवाई से अलग हटने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए.