नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली में अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि आपने आसपास ईंटों और लोहे की छड़ों को देखकर ये कैसे अनुमान लगा लिया कि ये अनाधिकृत निर्माण है.
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दक्षिणी दिल्ली में अनाधिकृत निर्माण की शिकायत
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि यह एक गंभीर मामला है. पूरे दक्षिणी दिल्ली जिले में अवैध निर्माण चल रहे हैं. रोड पर भवन निर्माण सामग्री जैसे बालू, सीमेंट लोहे की छड़ें पड़े हुए हैं।. याचिकाकर्ता ने कहा कि हमने रोड पर पड़े भवन निर्माण सामग्री के फोटो भी याचिका में लगा रखा है.
उन्होंने कहा कि भवनों के निर्माण के दौरान कोई सुरक्षात्मक कवर भी नहीं किया जाता है. फटे कपड़ों से ढक दिया जाता है। इससे राहगीरों को तो नुकसान होता है.