नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम को लेकर दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड ओला, उबर और अन्य एप आधारित टैक्सियों को दिल्ली में प्रवेश न देने का निर्णय लिया है. गुरुवार से यह प्रतिबंध लागू किया जाएगा. बुधवार को दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर यह निर्णय लिया गया है.
पर्यावरण मंत्री ने ऑड ईवन पर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में प्रदूषण की रोकथाम पर सुनवाई की. कोर्ट का आर्डर पढ़ने के बाद उसका अनुपालन करने को लेकर तैयारी की गई है. राय ने कहा कि दिल्ली से बाहर के पते पर रजिस्टर्ड एप आधारित ओला, उबर व अन्य टैक्सियों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. दिल्ली में रजिस्टर्ड टैक्सी ही चल सकेंगी. इस पर विस्तृत नियम बनाने के लिए दिल्ली के परिवहन विभाग को निर्देश दिया गया है. रात 12 बजे से यह आदेश लागू हो जाएगा.
मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बृहस्पतिवार से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. जब तक उत्तर भारत के सभी राज्य मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक प्रदूषण कम नहीं होगा. दिल्ली में पटाखे बैन हैं. भाजपा की सरकार एनसीआर के राज्यों में बैन नहीं किया था, सिर्फ बयानबाजी कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में पटाखों को बैन किया. भाजपा ने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन कोर्ट की बात मानेंगे तो प्रदूषण कम होगा.