नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्य सचिव और सेवा सचिव अब संबंधित मंत्री की मंजूरी के बिना कोई आदेश पारित नहीं कर सकेंगे. दिल्ली सरकार के निर्देश के बाद मुख्य सचिव नरेश कुमार ने गुरुवार को यह आदेश जारी कर दिया. जारी आदेश में कहा गया है कि सेवा मंत्री की मंजूरी के बिना दिल्ली सरकार के किसी भी कर्मचारी अधिकारी के बारे में मुख्य सचिव, सेवा सचिव या सेवा विभाग कोई आदेश जारी नहीं कर सकेंगे. दिल्ली सरकार के किसी भी वर्ग के अधिकारी या कर्मचारी के बारे में आदेश जारी करने के लिए दिल्ली के सेवा मंत्री से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा.
एक सप्ताह पहले मंत्री ने दिया था निर्देशःबीते गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इससे संबंधित निर्देश जारी किया था. चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने कहा है कि सरकार के निर्देश का सेवा विभाग के सभी अधिकारियों के कर्मचारी सख्ती से पालन करें. उन्होंने कहा है कि सर्विस विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारी अपने किसी भी प्रस्ताव को प्रॉपर चैनल के माध्यम से ही आगे बढ़ाएं और इस आदेश का पालन.