नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के 1700 से अधिक निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, सीडब्ल्यूएन, दिव्यांग कैटेगरी के तहत आने वाले बच्चों के लिए नर्सरी दाखिला की कुल सीटों में 25 फीसद सीटें रिजर्व हैं. स्कूल इन बच्चों को दाखिला देने से मना नहीं कर सकते. शिक्षा विभाग की तरफ से जारी एक आदेश के अनुसार, निजी स्कूलों को 25 फीसदी सीटें रिजर्व रखनी होगी. साथ ही आदेश में कहा गया है कि नर्सरी में दाखिले के लिए साल 2016 जो प्रक्रिया अमल में लाईजा रही है, वही इस सत्र में ली जाएगी.
शिक्षा विभाग ने कहा है कि अगर उनके संज्ञान में आता है कि कोई स्कूल चयनित बच्चों को दाखिला देने से मना कर रहा है तो स्कूल की मान्यता रद्द सहित सख्त एक्शन लिया का सकता है. मालूम हो कि अभी दिल्ली में नर्सरी दाखिला में 75 फीसदी सीटों पर आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद पहली लिस्ट 20 जनवरी को जारी की जाएगी.
ये भी पढ़ें :मनीष सिसोदिया के दिल्ली सचिवालय स्थित कार्यालय पर CBI का छापा
शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल जो अपने यहां नर्सरी दाखिला की प्रोसेस के तहत बच्चों के आवेदन लिए हैं.वह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत 25 फीसदी सीटों के बारे में जानकारी दे.इसे लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला के उप शिक्षा निदेशकों को स्कूलों द्वारा आवंटित सीटों के बारे में पूर्ण जानकारी लेने के लिए कहा है.यह जानकारी शिक्षा विभाग को 18 जनवरी तक देना होगा.
शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, जल्द ही 25 फीसदी सीटों पर आवेदन प्रक्रिया की डेट घोषित की जाएगी. उन्होंने कहा कि 20 जनवरी को सामान्य कैटेगरी के तहत पहली लिस्ट जारी होगी. इसके बाद सीट बचती है तो दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी. इसके बाद स्कूलों के द्वारा मिली सीटों की जानकारी को देखते हुए दाखिला के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.
ये भी पढ़ें :झुग्गियों को हटाए जाने के खिलाफ AAP का बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन