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नर्सरी में दाखिले की दौड़: दिल्ली के स्कूलों में एक दिसंबर से शुरू होगी एडमिशन की प्रक्रिया, जाने कैसे करें आवेदन

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Published : Nov 21, 2022, 9:27 PM IST

Updated : Nov 21, 2022, 10:45 PM IST

दिल्ली के प्राइवेट नर्सरी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू (Nursery admission in delhi starts from december 1) होगी. शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी दाखिला के संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है. निदेशालय ने अपने परिपत्र में नर्सरी दाखिला का पूरा चार्ट जारी कर दिया है.

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नई दिल्ली: दिल्ली के प्राइवेट नर्सरी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू (Nursery admission in delhi starts from december 1) होगी. शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी दाखिला के संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है. निदेशालय ने अपने परिपत्र में नर्सरी दाखिला का पूरा चार्ट जारी कर दिया है. निदेशालय ने अपने परिपत्र में कहा है कि सत्र 2023-24 के लिए दिल्ली के निजी, गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों में खुली सीटों (ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी सीटों के अलावा) और प्रवेश स्तर की कक्षाओं (छह वर्ष से कम आयु) के लिए प्रवेश कार्यक्रम एक दिसंबर से शुरू होगा.

बता दें कि निजी स्कूलों में सबसे पहले सामान्य कैटेगरी की 75 फीसदी सीटों पर नर्सरी दाखिला का कार्यक्रम होता है. इसके बाद बाकी 25 फीसदी सीट आरक्षित वर्ग के लिए रिजर्व होती है. एक बार सभी प्राइवेट स्कूलों में सामान्य कैटेगरी की 75 फीसदी सीट भर जाने के बाद ईडब्ल्यूएस, डीजी, सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के तहत 25 फीसदी सीटों पर दाखिला शुरू होता है.

नर्सरी दाखिला के पूरे कार्यक्रम पर एक नजरः

शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए नर्सरी दाखिला कार्यक्रम को लेकर यह महत्वपूर्ण तिथि हैं. शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों से कहा है कि वह नर्सरी दाखिला के मानदंड यानी कि दाखिला से संबद्ध क्राइटेरिया अपने वेबसाइट पर अपलोड करें. इसके बाद एक दिसंबर से नर्सरी दाखिला के लिए फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे. वहीं दाखिले के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 दिसंबर रखी गई है. इसके बाद जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों के दाखिला के लिए आवेदन किया होगा उनका डिटेल छह जनवरी 2023 को अपलोड किए जाएंगे. इसके बाद 13 जनवरी को स्कूल के द्वारा बनाए गए प्वाइंट टेबल के माध्यम से कितने प्वाइंट आवेदक को मिले, इसकी जानकारी दी जाएगी.

20 जनवरी को नर्सरी दाखिला की पहली लिस्टःनर्सरी दाखिला कार्यक्रम के अनुसार, 20 जनवरी को दाखिला के लिए स्टूडेंट्स की पहली लिस्ट जारी की जाएगी.इसमें वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी. इसके बाद 21 जनवरी से 30 जनवरी तक अभिभावक अपने बच्चों को मिले प्वाइंट और पहली लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, ऐसे सवाल के जवाब शिक्षा विभाग से लिखित, मौखिक और ईमेल के माध्यम से ले सकते हैं.

6 फरवरी को दाखिला के लिए दूसरी लिस्टःदाखिला के लिए दूसरी लिस्ट 6 फरवरी कोजारी की जाएगी. इसमे वेटिंग लिस्ट भी होगी. पहली लिस्ट के अनुसार ही 8 से 14 फरवरी तक अभिभावक दाखिला के संबंध में शिक्षा विभाग से अपनी शंका को दूर करने के लिए सवाल जवाब कर सकते हैं. अगर दो लिस्ट के बावजूद सामान्य कैटेगरी में सीट बचती है तो 1 मार्च को तीसरी लिस्ट निकली जाएगी. 17 मार्च को नर्सरी दाखिला का पूरा प्रोसेस खत्म होगा.

स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग का निर्देशःशिक्षा निदेशालय ने अपने परिपत्र में निजी स्कूलों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि दाखिला प्रोसेस के बारे में अपनी वेबसाइट पर जानकारी दें. साथ ही दाखिला फॉर्म 25 रूपए में अभिभावक को दे. साथ ही अगर अभिभावक स्कूल का प्रोस्पेक्ट्स लेना चाहते हैं तो वह उन पर निर्भर करता है. साथ ही सभी निजी स्कूलों को कहा गया है कि वह ईडब्ल्यूएस, डीजी, सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के तहत 25 फीसदी सीटों को आरक्षित वर्ग के बच्चों के लिए रखे.

इसके साथ ही साथ सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश स्तर की कक्षाओं (ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी की सीटों के अलावा) प्रवेश के लिए अपनाए गए मानदंड (प्रत्येक मानदंड के लिए अंक सहित) शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.edudel.nic.in लिंक पर 28 नवंबर तक जानकारी साझा करेंगे.

इसमें कहा गया है कि अगर निजी स्कूल 2 दिसंबर तक मानदंड अपलोड करने में विफल रहते हैं तो निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को स्थगित रखा जाएगा. इसके साथ ही साथ सभी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी आवेदक बच्चों के अंकों का मानदंडवार विवरण उनकी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित हो. सभी निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि विकलांग बच्चों के प्रवेश के संबंध में उनके प्रवेश मानदंड विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुपालन में हो.

निर्देश के मुताबिक निदेशालय के पोर्टल पर स्कूलों द्वारा अपलोड किए गए मानदंड और उनके बिंदु आधिकारिक वेबसाइट के स्क्रॉल में माता-पिता द्वारा सार्वजनिक रूप से देखने के लिए उपलब्ध होंगे. यानी www.edudel.nic.in प्रवेश मानदंड (2023-24) विद्यालय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी सटीक है और उनकी अपनी वेबसाइट की जानकारी के साथ समग्र रूप से मेल खाती है. सभी निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालय ओपन सीट के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले बच्चों का विवरण और उनमें से प्रत्येक को उनके पॉइंट सिस्टम के तहत आवंटित अंकों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से अपलोड करेंगे.

अभिभावकों को देनी होगी जानकारीःशिक्षा निदेशालय ने कहा है कि दाखिला के संबंध में लॉटरी और ड्रॉ अगर निकाला जाता है तो यह प्रक्रिया छात्रों के
माता-पिता की उपस्थिति में पारदर्शी तरीके से आयोजित किया जाएगा. ड्रॉ में शामिल छात्रों के सभी पात्र अभिभावकों को ड्रॉ की तारीख से कम से कम दो दिन पहले स्कूल द्वारा वेबसाइट, नोटिस-बोर्ड और ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा. वीडियोग्राफी के तहत ड्रॉ का आयोजन किया जाएगा और इसके फुटेज को स्कूल द्वारा बनाए रखा जाएगा. बॉक्स में डालने से पहले माता-पिता को पर्ची दिखाई जाएगी, जिसका उपयोग ड्रा के लिए किया जा रहा है.

नर्सरी दाखिला के लिए उम्र सीमा और दस्तावेजःशिक्षा निदेशालय ने प्रवेश स्तर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित की है, जो निम्नानुसार है: प्री-स्कूल नर्सरी के लिए 04 वर्ष, प्री प्राइमरी केजी के लिए 05 वर्ष, वहीं पहली क्लास के लिए 06 वर्ष की उम्र तय की गई है इसकी गणना 31 मार्च 2023 के अनुसार होनी है. प्री-प्राइमरी (केजी) के लिए कक्षा-1 (सी) के लिए प्रवेश के लिए 30 दिनों तक की छूट इन कक्षाओं के लिए न्यूनतम और ऊपरी आयु सीमा में स्कूल के प्रमुख के स्तर पर दी जा सकती है.

इसमें कहा गया है कि माता-पिता मैन्युअल आवेदन के माध्यम से आयु में छूट प्राप्त करने के लिए स्कूल के प्रमुख/प्राचार्य से संपर्क कर सकते हैं. प्रवेश स्तर पर न्यूनतम सीटों की मात्रा के संबंध में शिक्षा निदेशालय ने अधिसूचना दिनांक 28/02/2012 के तहत निर्देश दिया कि प्रवेश स्तर / स्तरों पर सीटों की संख्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रवेश कक्षा में सीटों की उच्चतम संख्या से कम नहीं होगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट / निर्दिष्ट नहीं किया गया हो.

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आवेदक के माता-पिता के नाम से जारी राशन कार्ड/स्मार्ट कार्ड,बच्चे या उसके माता-पिता का अधिवास प्रमाण पत्र. माता-पिता में से किसी का वोटर आई-कार्ड,माता-पिता या बच्चे में से किसी के नाम पर बिजली बिल,एमटीएनएल टेलीफोन बिल / पानी बिल / पासपोर्ट आदि. माता-पिता में से किसी एक के नाम से जारी आधार कार्ड/यूआईडी कार्ड.

Last Updated : Nov 21, 2022, 10:45 PM IST

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