दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

15 साल की मुस्लिम लड़की के बाल विवाह मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस - दिल्ली महिला आयोग

दिल्ली पुलिस को दिल्ली महिला आयोग ने 15 साल की मुस्लिम लड़की से बाल विवाह और प्रताड़ना के मामले में नोटिस जारी (notice issued to delhi police in child marriage) किया है. आयोग ने इस मामले में 22 दिसंबर तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है.

notice issued to delhi police in child marriage
notice issued to delhi police in child marriage

By

Published : Dec 19, 2022, 2:31 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली महिला आयोग ने 15 साल की मुस्लिम लड़की से बाल विवाह और प्रताड़ना के मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी (notice issued to delhi police in child marriage) किया है. लड़की ने आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उसने बताया कि उसकी शादी फरवरी 2022 में 15 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई थी. लड़की ने बताया कि उसके गर्भवती होने के बाद उसके ससुराल वालों ने गर्भपात कराने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे. उसने आरोप लगाया है कि उसका पति और ससुराल वाले अक्सर उसके साथ मारपीट करते हैं.

पीड़िता ने बताया कि उसके पति ने उसे गर्म तवे, बिजली के तार और पेंचकस से भी मारा. उसने कहा कि उसके पति ने उसे ससुराल से निकाल दिया जिसके बाद वह दिल्ली में अपने माता पिता के घर आ गई जहां वर्तमान में रह रही है. संबंध में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. आयोग ने मामले में की गई एफआईआर की कॉपी के साथ गिरफ्तारियों का विवरण मांगा है. इस मामले में आयोग ने 22 दिसंबर तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है.

दिल्ली महिला आयोग द्वारा जारी किया गया नोटिस

यह भी पढ़ें-ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तेजाब बेचने के आरोप में ई-कॉमर्स कंपनियों को DCW का नोटिस

इसपर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने कहा कि, 'हमें 15 साल की लड़की के बाल विवाह और उसके साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिली है. लड़की के ऊपर उसके पति और ससुराल वालों द्वारा अत्यधिक क्रूरता की गई है. मैं जानती हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 15 साल से ऊपर की लड़कियों की शादी की अनुमति देता है, मगर मेरा मानना है कि यह पुरातन, मध्ययुगीन और बर्बर है और ऐसे मामलों में देश का कानून यानी पॉक्सो लागू होना चाहिए. हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. मामले में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.'

ABOUT THE AUTHOR

...view details