नई दिल्ली :नॉर्थ एमसीडी द्वारा गुरुवार को प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी गई है कि दिल्ली की जनता को सुविधा और राहत देने के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपत्ति कर भरने के लिए अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 15 जुलाई कर दिया गया है. बता दें कि समय पर एकमुश्त भुगतान करने पर 15% की छूट संपत्ति कर पर, निगम दे रही है.
इसके साथ ही कोरोना का टीकाकरण (Corona Vaccination) कराने वाले परिवार को संपत्ति कर में अतिरिक्त 3% की छूट दी जा रही है. जबकि, ऑनलाइन संपत्ति कर भरने पर, पहले से ही 2% की अतिरिक्त छूट है. कुल मिलाकर नागरिक 15+3+2 यानी कि कुल 20% छूट का लाभ ले सकते हैं.