नई दिल्लीः हाईकोर्ट ने नीतीश कटारा हत्या मामले के दोषी सुखदेव पहलवान को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए कस्टडी पेरोल पर रिहा करने की अनुमति दे दी है. जस्टिस अनु मल्होत्रा ने सुखदेव पहलवान की बेटी की शादी में कुशीनगर जाने के लिए पांच दिनों की कस्टडी पेरोल देने का आदेश दिया.
कुशीनगर में है बेटी की शादी
हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वे सुखदेव पहलवान को कुशीनगर लेकर जाएं और कस्टडी पेरोल खत्म होने पर उसे वापस लाएं. सुखदेव पहलवान की बेटी की शादी 6 दिसंबर को कुशीनगर में होने वाली है. सुखदेव पहलवान की ओर से वकील कन्हैया सिंघल ने दिल्ली सरकार के फैसले का विरोध किया था, जिसमें सुखदेव पहलवान की पेरोल पर रिहा करने की अर्जी खारिज कर दी गई थी. सिंघल ने कहा कि सुखदेव पहलवान को 2019 में बेटी की शादी तय करने के लिए पेरोल मिली थी. उस समय सुखदेव पहलवान ने पेरोल की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया था.
नीलम कटारा और दिल्ली पुलिस ने पैरोल का विरोध किया
सुखदेव पहलवान की याचिका का दिल्ली पुलिस और नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ओर से विरोध किया गया. नीलम कटारा की ओर से वकील प्रदीप डे ने कहा कि सुखदेव को अपनी बेटी की शादी तय करने के लिए पहले ही पेरोल मिली हुई थी. अभी नीलम कटारा और अजय कटारा को धमकियां मिलती हैं और उन्हें सुरक्षा मिली हुई है.