NGT ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि वो विधासनभा के अगले सत्र में ये कानून पारित कराएं. सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से पेश एके अवस्थी ने कहा कि तीनों मंदिरों के लिए श्राईन बोर्ड गठित करने संबंधी ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया और इसे राज्य की कैबिनेट के समक्ष पेश करना है.
कोषाध्यक्ष को दिया आदेश
अवस्थी ने कहा कि तीन मंदिरों जैतपुरा, धनघाटी और मानसी गंगा के कोषाध्यक्ष से मंदिरों की परिसंपत्तियों की जानकारी लेनी है. इसके बाद NGT तीनों मंदिरों के कोषाध्यक्ष को ये आदेश दिया कि एक हफ्ते के अंदर जरुरी सूचना मुहैया कराएं.
सुनवाई के दौरान एके अवस्थी ने NGT को बताया कि तीनों मंदिरों की परिक्रमा के लिए 10.4 किलोमीटर का रिंग रोड 31 अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा. तब एनजीटी ने कहा कि अगर 31 अक्टूबर तक परिक्रमा का रिंग रोड तैयार नहीं होता तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है.
गोवर्धन में 3 मंदिरों के लिए श्राईन बोर्ड का होगा गठन, NGT ने दिया योगी सरकार को आदेश - Etv Delhi
नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वो मथुरा के गोवर्धन में तीन मंदिरों के लिए श्राईन बोर्ड का कानून बनाए. जस्टिस रघुवेंद्र एस राठौड़ की अध्यक्षता वाली NGT की बेंच ने यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एके अवस्थी को निर्देश दिया कि वो 15 दिन में ये कानून यूपी की कैबिनेट से मंजूर कराएं.
परिक्रमा इलाके में न हो निर्माण
NGT ने अपने आदेश में स्थानीय प्रशासन से कहा कि वो ये सुनिश्चित करें कि परिक्रमा के इलाके में कोई निर्माण न किया जाए. एनजीटी ने एनजीओ मुस्कान ज्योति समिति को निर्देश दिया कि वो ठोस कचरे का निस्तारण कानून के मुताबिक करें.
NGT ने यूपी और राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि वो होर्डिंग्स इत्यादि के जरिए लोगों में सॉलिड वेस्ट के बारे में लोगों को जागरुक करें. एनजीटी ने मथुरा जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वो समय-समय पर रिपोर्ट हासिल करें और अगर एनजीओ की तरफ से कोई कमी रह जाए तो वे जरुरी सहायता उपलब्ध कराई जाए.
न हों निजी पार्किंग
NGT ने मथुरा के डीएम और मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी को निर्देश दिया कि वो निजी पार्किंग न होने दें. NGT ने राजस्थान के भरतपुर के जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वो भी सुनिश्चित करें कि पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह हो खासकर राजस्थान से आनेवाले पर्यटकों के लिए.
NGT ने केंद्रीय और राज्य भूजल आयोग को निर्देश दिया कि वो भूजल रिजर्व और जल की गुणवत्ता से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें. एनजीट ने यूपी के नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्देश दिया कि वो तीनों मंदिरों में पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दूध का परीक्षण करें. एनजीटी ने इसकी परीक्षण रिपोर्ट 28 फरवरी तक दाखिल करने का निर्देश दिया है.