नई दिल्लीःदिल्ली नगर निगम(एमसीडी) में आज हुए आप और बीजेपी पार्षदों के बीच हंगामे के चलते सदन को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. पूरे मामले पर एमसीडी मामलों के जानकार जगदीश ममगाई ने कहा कि डीएमसी एक्ट में शपथ को लेकर म्युनिसिपल काउंसलर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स का जिक्र है, जिसमें पहले चुनकर आए पार्षदों की ही शपथ ग्रहण होनी चाहिए. जबकि, मनोनीत मेंबर्स को वोटिंग का अधिकार नहीं होता. (Municipal secretary will now decide next date of mcd mayor election)
जगदीश ममगई ने बताया कि डीएमसी एक्ट 1957 की बात करें तो उसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा हुआ है कि निर्वाचित पार्षद और मनोनीत मेंबर यानी कि सबसे पहले जनता द्वारा चुनकर आए पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद ही एलजी द्वारा मनोनीत किए गए मेंबर्स को शपथ दिलाई जाएगी, जिसे आज पीठासीन अधिकारी द्वारा अनदेखा करते हुए पहले मनोनीत मेंबर्स को शपथ दिलाई जाने की घोषणा की गई. इसके बाद पूरा विवाद शुरू हुआ.
नॉमिनेटेड मेंबर्स एमसीडी के जानकार होते हैं. हालांकि, इन्हें मेयर और डिप्टी चुनाव मेयर के चुनाव में मतदान के अधिकार नहीं होता है. एमसीडी के इंटरनल चुनाव कराने की जिम्मेदारी म्युनिसिपल सेक्रेटरी की होती है. ऐसे में अगली तारीख की घोषणा म्युनिसिपल सेक्रेटरी को ही करनी है. वहीं, आज हुए हंगामे के बाद अगर एलजी चाहे तो वह पीठासीन अधिकारी को बदल भी सकते हैं.