नई दिल्ली: कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. दरअसल, सिसोदिया के वकील की ओर से याचिका दायर कर कोर्ट से सिसोदिया को अपनी पत्नी के इलाज और अन्य घरेलू खर्चों के लिए बैंक खाते से कुछ रूपये निकालने देने की अनुमति मांगी गई थी. सिसोदिया की इस याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने सिसोदिया की अर्जी को सुनने के बाद मामले को चार अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया.
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कोर्ट में सिसोदिया ने कहा कि उनकी पत्नी की तबियत सही नहीं है. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. इसलिए पत्नी के इलाज और घर के खर्च के लिए भी उन्हें रुपये की जरूरत है. लेकिन ईडी द्वारा खाता फ्रीज किए जाने की वजह से वह खाते से रुपये नहीं निकाल पा रहे हैं. सिसोदिया के अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद ने कहा कि बैंक कोर्ट के लिखित आदेश के बिना उनके मुवक्किल को चिकित्सा और अन्य जरूरतों के लिए आवश्यक पैसे निकालने से रोक रहा है. अब सिसोदिया की इस याचिका पर अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी.
अन्य आरोपितों को दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश
सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सिसोदिया के साथ सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपित बनाए गए अन्य लोगों को दस्तावेज मुहैया कराने का निर्देश दिया. जिस पर सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि कुछ आरोपितों को पहले ही दस्तावेज उपलब्ध कराए जा चुके हैं. मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को तय की गई है. इस दौरान कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी 22 अगस्त तक बढ़ा दी. इस बीच कोर्ट में अन्य आरोपित अर्जुन पांडे की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई. सीबीआई ने पांडे की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें जमानत न दी जाए क्योंकि वह जारी जांच में बाधा डाल सकते हैं. बता दें कि मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाला मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.
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