नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने AAP नेता की नियमित जमानत याचिका और अंतरिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने ED को एक सप्ताह के भीतर सत्यापन रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया है. अगली सुनवाई 11 मई को होगी.
सिसोदिया ने लगाई अंतरिम जमानत की अर्जीः अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा आधार का हवाला देते हुए सोमवार को सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. फिर कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया था. बता दें, CBI केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
28 अप्रैल को ED केस में भी कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद सिसोदिया ने पहले सीबीआई केस में जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट रुख किया था. इसका सीबीआई की ओर से जमकर विरोध किया गया था. इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई नौ मई तक के लिए स्थगित कर दी थी.