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सर्किल रेट पर दिल्ली सरकार और LG आमने-सामने, 15 साल बाद 10 गुना रेट बढ़ाने के प्रस्ताव को LG ने लौटाया

Dispute between Delhi government and LG on circle rate: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की उस फाइल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, जिसमें कृषि भूमि के सर्किल रेट को बढ़ाया गया था.

दिल्ली में कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ाने का मामला
दिल्ली में कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ाने का मामला

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 5, 2023, 4:55 PM IST

Updated : Sep 5, 2023, 5:32 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली सरकार द्वारा कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ाने संबंधित लिया गया फैसला फिलहाल लागू नहीं हो पाएगा. दिल्ली सरकार द्वारा भेजी गई फाइल उपराज्यपाल कार्यालय ने कुछ आपत्ति के साथ लौटा दी गई है. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि एलजी वीके सक्सेना ने इस संबंध में कुछ सवाल पूछे हैं. उसके जवाब के साथ फाइल दोबारा भेजी जाएगी.

पिछले महीने दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी ने कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ाने संबंधी सरकार द्वारा लिए गए फैसले की जानकारी साझा की थी. उन्होंने कहा था कि 2008 के बाद पहली बार कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं. अभी तक दिल्ली के हर जिले में प्रति एकड़ 53 लाख रुपये का सर्किल रेट निर्धारित था, लेकिन अब हर जिले की कृषि भूमि के अलग-अलग सर्किल रेट तय किए गए हैं.

आतिशी ने बताया था कि सरकार द्वारा निर्धारित सर्किल रेट संबंधित फाइल उपराज्यपाल को भेज दी गई है. अब उपराज्यपाल ने सरकार के इस फैसले पर कुछ सवाल उठाए हैं और जवाब मांगा है. सीएम केजरीवाल के अनुसार जवाब जल्द भेज दिए जाएंगे. उसके बाद वहां से स्वीकृति मिलेगी, तब ही नए सर्किल रेट लागू हो पाएंगे.

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केजरीवाल सरकार द्वारा प्रस्तावित दिल्ली में नया सर्किल रेट लागू होने के बाद दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली के इलाके में जमीन सबसे महंगी हो जाएगी. नई दिल्ली में खेती के लिए जमीन का सर्किल रेट एक एकड़ का पांच करोड़ रुपए तय किया गया है. नया सर्किल रेट जारी होने के बाद इन इलाकों में खेती के लिए जमीन बढ़े हुए दाम पर मिलेगी. सरकार द्वारा निर्धारित कृषि योग्य भूमि के सर्किल रेट में पूर्वी दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली और शाहदरा जिले में खेती की जमीन शामिल है. यहां पर सर्किल रेट 2.25 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तय किया गया है.

क्या होता है सर्किल रेट: सर्किल रेट किसी भी संपत्ति को बेचने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का आधार होता है. दिल्ली में लागू संपत्तियों का सर्किल रेट बाजार की कीमतों के अनुसार बनाए रखने के लिए समय-समय पर जांच की जाती है. निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार ही संपत्ति की खरीद-फरोख्त होती है और पंजीकरण शुल्क दिल्ली सरकार को देना पड़ता है. अगर आप किसी भी जगह कोई जमीन, प्लॉट या घर खरीदना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले वहां लागू जमीन का सरकारी सर्किल रेट मालूम होना चाहिए. सर्किल रेट वह निर्धारित रेट है, जिससे कम पर आप कोई संपत्ति खरीद या बेच नहीं सकते. इससे कम की राशि पर किसी भी प्लॉट, निर्मित घर, अपार्टमेंट या व्यावसायिक संपत्ति की बिक्री नहीं हो सकती है.

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Last Updated : Sep 5, 2023, 5:32 PM IST

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