नई दिल्ली: रोहिणी कोर्ट ने कंझावला केस के आरोपी आशुतोष को 50 हज़ार रुपये के बेल बांड पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने ये शर्त रखी है कि आशुतोष बिना कोर्ट की इजाज़त के दिल्ली नहीं छोड़ सकता. कोर्ट ने कहा कि आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों से संपर्क नहीं करेगा. दिल्ली पुलिस ने आशुतोष की जमानत का विरोध किया था.
दिल्ली के कंझावला मामले के एक आरोपी आशुतोष के वकील ने अदालत में उसकी जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने उसे कुछ शर्तों और 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी. जमानत देते हुए कोर्ट ने आशुतोष को यह हिदायत दी कि बिना अदालत की अनुमति के वह न तो दिल्ली से बाहर जा सकता है और न ही इस केस से जुड़े किसी व्यक्ति से मिल सकता है. साथ ही वह किसी सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेगा.
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वहीं कुछ कानूनी पहलुओं को लेकर दिल्ली पुलिस ने आशुतोष की जमानत का विरोध किया था. दिल्ली पुलिस का मानना है कि आरोपी को जमानत मिलने के बाद वह जांच को प्रभावित कर सकता है. अंजलि की मौत मामले में जहां एक तरफ उसका परिवार 302 या हत्या की धारा जुड़वाने की मांग कर रहा है, वहीं आज कोर्ट द्वारा इस मामले के दूसरे आरोपी को भी जमानत दे दी गई. इससे पहले मामले के अन्य आरोपी अंकुश को भी रोहिणी कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.
पुलिस ने मामले में मुख्य पांच आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद, अंकुश और आशुतोष को नामजद किया था. आशुतोष पर आरोप है कि जिस गाड़ी से अंजलि को घसीटा गया वह उसकी ही थी. गुजरात पुलिस ने आशुतोष को गिरफ्तार किया था. आशुतोष ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी जिस पर सुनवाई के बाद सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिय था. मंगलवार को रोहिणी कोर्ट ने आशुतोष को जमानत दे दी. अंजलि मौत मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है.
दिल्ली के कंझावला इलाके में कार सवार युवकों ने 20 साल की अंजलि को टक्कर मार दी थी. हादसे के बाद युवक कार लेकर भागने लगे. लड़की कार के नीचे फंसी रही और कई किलोमीटर तक सड़क पर घिसटती रही. पुलिस के मुताबिक, उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
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