नई दिल्ली : भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) जिसे आईआरसीटीसी के नाम से जाना जाता है. उस आईआरसीटीसी घोटाला (irctc scam) मामले में लालू प्रसाद यादव की ओर से सीबीआई द्वारा पेश दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने की आवेदन पर कोर्ट ने सीबीआई को दस्तावेज दिखाने के लिए निर्देशित किया है. शनिवार को भी सुनवाई में कोर्ट ने दस्तावेज दिए जाने की मांग पर अपना निर्णय देते हुए कहा कि सीबीआई 15 दिनों के भीतर बचाव पक्ष के वकील को संबंधित दस्तावेज दिखाए. हालांकि यह दस्तावेज सीबीआई द्वारा ही संरक्षित किए जाएंगे. इस मामले में सीबीआई ने 29 अक्टूबर को राउस एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल किया था. आरोप-पत्र पर बहस के दौरान सीबीआई अपना पक्ष रख चुकी है. 3 नवंबर को बचाव पक्ष की ओर से आरोप-पत्र पर अपना जवाब दाखिल किया जाएगा.
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राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिया आदेश :राउस एवेन्यू कोर्ट से विशेष सीबीआई न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत में शनिवार को आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सुनवाई हुई. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने आरोप-पत्र दाखिल किया है. आरोप पत्र पर बहस से पहले बचाव पक्ष की तरफ से सभी साक्ष्य व दस्तावेजों की मांग की गई है जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर 3 दिसंबर तक बचाव पक्ष को उसे दिखाए जाने का निर्देश दिया है. बचाव पक्ष को आरोप- पत्र पर बहस करने के लिए भी 3 दिसंबर का ही समय दिया गया है. इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई के उस आवेदन को खारिज कर दिया था जिसमें तेजस्वी यादव की जमानत निरस्त करने की मांग की गई थी.
ये है मामला : इस मामले में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ आईआरसीटीसी द्वारा संचालित होटलों का संचालन देने की एवज में जमीन अपने नाम कराने का आरोप है. इस मामले में सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है. तेजस्वी यादव को पटियाला हाउस कोर्ट ने इसी मामले में जमानत दी है. फिलहाल यह मामला राउस एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है.
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