नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दो हफ्ते के अंदर दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का गठन करने का निर्देश दिया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह ने इसके लिए दिल्ली सरकार को अंतिम अवसर दिया. दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के कुछ सदस्यों ने काउंसिल के 2 नवंबर 2021 के चुनाव परिणामों की घोषणा को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिका नवंबर 2021 से चुनाव परिणाम से जुड़ी है. कोर्ट ने कहा कि अब जब नवनिर्वाचित निकाय का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, ऐसे में दिल्ली सरकार दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का गठन दो हफ्ते के अंदर करे.
क्लैट से दाखिले पर सुनवाई टली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के नवीनतम पांच वर्षीय लॉ कोर्सेस में दाखिला क्लैट 2023 के परिणाम के आधार पर ही करने संबंधी नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. एमिकस क्युरी के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टाली गई. मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च, 2024 को होगी.
कोर्ट ने 18 सितंबर को दिल्ली युनिवर्सिटी को पांच वर्षीय लॉ कोर्सेस में इस वर्ष दाखिला क्लैट 2022 के स्कोर के आधार पर करने की अनुमति दे दी थी. तत्कालीन चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि इस मामले पर विस्तार से सुनने की जरुरत है. कोर्ट ने इस मामले पर कोर्ट की मदद करने के लिए वरिष्ठ वकील अरुण भारद्वाज को एमिकस क्युरी नियुक्त किया था.