नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने डीटीसी की बसों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उपायों पर विचार करने का आदेश दिया. जस्टिस वी कामेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार को सुझाव दिया कि वो बसों में कैमरे लगाने और ड्राईवर और कंडक्टर की सीट पर अलर्ट बटन लगाने पर विचार करें.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि डीटीसी बसों में सीसीटीवी फुटेज कितने समय का संरक्षित रखा जाता है. कोर्ट ने पूछा कि क्या डीटीसी बसों के सीसीटीवी कैमरों की फंक्शनिंग की ऑडिट की जाती है. कोर्ट ने डीटीसी बसों में कैमरे और अलर्ट बटन लगा सकने पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने अपने पहले के उस आदेश की अनुपालना रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा, जिसमें महिलाओं के साथ छेड़खानी के खिलाफ जागरूकता संबंधी पोस्टर या होर्डिंग लगाने का निर्देश दिया गया था.
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