नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक मामले की आरोपी नीलम को एफआईआर प्रति उसके परिजनों को देने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच इस मामले पर अगली सुनवाई 25 जनवरी को करेगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को एफआईआर उपलब्ध कराने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया था. कोर्ट ने नीलम आजाद को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
21 दिसंबर को पटियाला कोर्ट ने स्पेशल सेल को आरोपी नीलम के परिजनों को एफआईआर की प्रति 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि जब तक आरोपी पुलिस हिरासत में हैं तो वे कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं. कोर्ट ने आरोपी नीलम को परिजनों और वकील से हर दूसरे दिन 15 मिनट के लिए मुलाकात की अनुमति दी थी. हालांकि, मुलाकात के दौरान मौके पर जांच अधिकारी मौजूद रहने का आदेश दिया था.
पटियाला कोर्ट में सुनवाई के दौरान नीलम के वकील ने कहा था कि परिवार को ये जानने का अधिकार है कि उसके खिलाफ आरोप क्या दर्ज किया गया है. इसके लिए एफआईआर की प्रति जरूरी है. इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा था कि मामला संवेदनशील है और आतंकवाद से जुड़ा मामला है. इसलिए गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है.
बता दें, 13 दिसंबर को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे थे. कुछ देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जुतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी कर दी थी. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे.