नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की मान्यता खत्म करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई टल गई है. निर्वाचन आयोग और जगनमोहन रेड्डी के वकील ने जवाब देने के लिए समय की मांग की. जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 4 नवंबर को करने का आदेश दिया.
जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग पर सुनवाई टली जवाब देने के लिए समय की मांग की आज सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग और जगमोहन रेड्डी के वकील ने जवाब देने के लिए समय की मांग की. उसके बाद कोर्ट ने दोनों को कोर्ट में जवाब दाखिल करने और याचिकाकर्ता को उसकी प्रति देने का आदेश दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.
अन्ना वाईएसआर कांग्रेस ने दायर की है याचिका
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्वाचन आयोग और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को नोटिस जारी किया था. याचिका अन्ना वाईएसआर कांग्रेस ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील विपिन नायर ने कहा था कि अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी है. इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर 2015 को किया गया था. पिछले आम चुनाव में इसने अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नाम हल चुनाव चिह्न से चुनाव लड़ा था.
वाईएसआर कांग्रेस मतलब युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस
याचिका में कहा गया है कि जगन मोहन रेड्ड् की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का रजिस्ट्रेशन युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी के नाम से 11 जनवरी 2011 को हुआ था. आंध्र प्रेदश में इसी पार्टी की सरकार है. याचिका में जगनमोहन की पार्टी के लेटरहेट में संक्षिप्त नाम वाईएसआर बताया जाता है. अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जगन मोहन की पार्टी उसकी पार्टी के समान ही वाईएसआर नाम का संक्षिप्त इस्तेमाल करती है जो गैरकानूनी है.