नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने टू-जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और दूसरे आरोपियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी की अपील पर सुनवाई टाल दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 23 और 24 फरवरी को होगी. शुक्रवार की सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने पक्षकारों से पूछा कि क्या इस मामले की फिजिकल सुनवाई की तिथि तय की जाए. तब ईडी की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने हामी भरते हुए कहा कि दस्तावेजों की संख्या काफी ज्यादा है.
सुनवाई के दौरान एएसजी संजय जैन ने कहा कि इस मामले में पक्षकार और वकील ज्यादा हैं, ऐसे में कोर्ट में सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल है. वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा कि उन्हें दूसरी बीमारियां भी हैं, जो कोरोना के लिए ज्यादा घातक हैं. उसके बाद कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई करने का आदेश दिया.
पिछले 14 जनवरी को सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से वकील विजय अग्रवाल ने कहा था कि इस मामले में दस्तावेजों की संख्या काफी ज्यादा है और बहुत सारे दस्तावेज कोर्ट की रिकार्ड में नहीं हैं. अग्रवाल ने पिछली बेंच के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि कोर्ट को सभी प्रासंगिक तथ्यों और गवाहों के बयानों पर गौर करना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में सारी चीजें मौजूद नहीं हैं.
इस मामले पर फैसला ही 1552 पेजों का है. गवाहों के बयान के अलावा सरकारी दस्तावेजों की संख्या हजारों में है. कोर्ट को मूल दस्तावेज देखने चाहिए. कोर्ट की रिकार्ड में 6500 पेज उपलब्ध ही नहीं हैं. इतने सारे दस्तावेजों को देखना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभव नहीं है. अग्रवाल ने कहा था कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रोजाना पेश होते हैं, लेकिन इस केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समझना मुश्किल है. तब जस्टिस योगेश खन्ना ने कहा था कि हमने भी इस केस को आज देखा है. अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगा. वैसे भी कोर्ट खुलने में अब ज्यादा समय नहीं है.
आरोपियों की अर्जी खारिज की थी