नई दिल्ली:दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Environment Minister Gopal Rai) ने स्मॉग टावर (Smog Tower) को एक बार फिर बंद करने पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के चेयरमैन अश्विनी कुमार को कड़ी फटकार लगाते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की अवमानना बताया है. पर्यावरण मंत्री ने प्रमुख सचिव (पर्यावरण एवं वन एवं वन्यजीव) को 24 घंटे के भीतर कर्मचारियों का वेतन जारी करने का निर्देश दिया, जिससे कनॉट प्लेस में स्थापित स्मॉग टावर पुनः चालू हो जाएं. स्मॉग टावर पर तैनात कर्मियों के वेतन का भुगतान न होने के मुद्दे पर मंत्री गोपाल राय ने प्रमुख सचिव (ईएंडएफ) को एक पत्र भी भेजा है, जिसमे उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है.
मंत्री गोपाल राय ने यह सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं कि भविष्य में सभी भुगतान समय पर जारी किये जायें, ताकि स्मॉग टावर के संचालन में कोई व्यवधान न हो. उन्होंने डीपीसीसी चेयरमैन को विभाग द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति बरती गई इस लापरवाही पर 48 घंटों के भीतर 10 जनवरी तक एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा प्रधान सचिव (ईएंडएफ) को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि, "दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित स्मॉग टावर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एमसी मेहता बनाम भारत संघ 2020 मामले में डीपीसीसी ने स्थापित किया गया था. इस स्मॉग टावर का संचालन अगस्त 2021 से हुआ. इस टावर को लगाने की कल्पना दिल्ली में होने वाली प्रदूषण संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए एक वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास परियोजना के रूप में की गई थी. परियोजना के सुचारू रूप से संचालन के लिए डीपीसीसी, एनबीसीसी और टाटा प्रोजेक्ट्स के बीच एक एमओयू साइन हुआ था.