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Delhi Accident: शॉर्टकट के चक्कर में दिल्ली में रोज रेलवे ट्रैक पर जा रही तीन जानें

राजधानी दिल्ली में रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान आए दिन हादसे हो रहे हैं. आंकड़ों की मानें तो 2022 में 995 लोगों की जान ट्रैक पर जा चुकी है. इसके बावजूद लोग शॉर्टकाट रास्ता पकड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं.

रेलवे अधिनियम की धारा 147
रेलवे अधिनियम की धारा 147

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Published : May 25, 2023, 6:55 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रेलवे ट्रैक पार करते समय लापरवाही बरतना लोगों को महंगा पड़ रहा है. दिल्ली में विभिन्न रेलवे ट्रैक को लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं. इस कारण अक्सर हादसे हो रहे हैं, जिसमें लोगों की जान जा रही है. दिल्ली के विभिन्न रेलवे लाइन पर होने वाले हादसों में प्रतिदिन औसतन दो-तीन लोगों की जान जाती है. जबकि, रेलवे ट्रैक पार कर नियम का उल्लंघन करने में रोजाना पांच से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है.

शॉर्टकट के चक्कर में फुट ओवरब्रिज पर नहीं जाते लोगः रेलवे पुलिस के अधिकारी भी मानते हैं कि लोग शार्टकट के चक्कर में फुट ओवरब्रिज का प्रयोग करने की बजाय लोग पटरियों पर चढ़कर रास्ता पर करने लगते हैं. सबसे ज्यादा लोग सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आदर्श नगर शकूरबस्ती इलाके में रेलवे ट्रैक पार करते पकड़े गए हैं. ट्रैक पार करते समय ट्रेन आ जाने के कारण लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं.

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अधिकारी बताते हैं कि आज कल ज्यादातर ट्रेनें इलेक्ट्रिक है. इसलिए उनकी आवाज उसे पता नहीं होता और लोग ट्रैक पार करने लगते हैं. ट्रेन आने का पता ही तब चलता है जब वह बहुत पास आ जाती है. इलेक्ट्रिक ट्रेन की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि लोगों को बचकर भागने का मौका भी नहीं मिलता है. ज्यादातर स्टेशनों पर कई रेलवे ट्रैक हैं, इसलिए उन्हें पार करते समय लोग समझ नहीं पाते हैं कि किस पर गाड़ी आ रही है और हादसे का शिकार हो जाते हैं.

साल ट्रैक पार करते समय मौतें रेलवे ट्रैक पार करने पर कार्रवाई
2022 995 1937
2021 729 1268

कम सजा होने के कारण लोग गंभीर नहींःरेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत रेल ट्रैक पार करना अपराध है. रेलवे ट्रैक पार करते हुए पकड़े जाने पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है. दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को छह महीने तक की सजा हो सकती है या फिर एक हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है. इस अपराध के लिए इतनी कम सजा होने के कारण लोग लापरवाही बरतते हैं और कानून को गंभीरता से नहीं लेते हैं.

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