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दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला: कोर्ट ने आरोपी जीशान हैदर की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया

Delhi Waqf Board recruitment case: दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में आरोपी जिशान हैदर की जमानत याचिका पर ईडी से 14 दिसंबर तक जवाब मांगा है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 7, 2023, 9:58 AM IST

Updated : Dec 7, 2023, 2:09 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी जिशान हैदर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है. विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने आरोपी जीशान हैदर द्वारा दायर आवेदन पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि "उसे आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा". स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

एफआईआर में कही गई ये बात:इस मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान भी आरोपी हैं. आरोपियों की ओर से पेश वकील नितेश राणा ने मामले को "तुच्छ" बताया और अदालत से कहा कि अपराध की आय का कोई सृजन नहीं हुआ है. वहीं एफआईआर के मुताबिक, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने नियमों और सरकारी गाइडलांइस का उल्लंघन कर 32 लोगों को नियुक्त किया.

ये है पूरा मामला:ईडी ने जिशान हैदर समेत तीन आरोपियों को 11 नवंबर को गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में पिछले दिनों आप विधायक अमानतुल्लाह खान के 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस मामले में सीबीआई ने 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज किया था. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था. 3 नवंबर 2022 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13((1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई. चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया. सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में कोर्ट ने 1 मार्च को सभी आरोपियों को जमानत दी थी. कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के अलावा जिन आरोपियों को जमानत दी थी उनमें दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीऊशान खान, इमरान अली, मोहम्मद अबरार, आकिब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नर शामिल हैं.

Last Updated : Dec 7, 2023, 2:09 PM IST

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