नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से लिंक करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय से कहा कि वे वेरिफाई कर ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसी मसले पर तो सुनवाई नहीं कर रहा है ताकि ओवरलैपिंग न हो.
याचिका में कहा गया है कि फर्जी अकाउंट को सोशल मीडिया से हटाया जाना चाहिए. याचिका में कहा गया है कि इसके लिए ट्विटर और फेसबुक आदि के अकाउंट्स को आधार से जोड़ने का दिशानिर्देश जारी करना चाहिए. साथ ही निर्वाचन आयोग और भारतीय प्रेस परिषद को फेक न्यूज और पेड न्यूज के मामलों में उचित कदम उठाने का दिशा-निर्देश दिया जाना चाहिए.
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