नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्ज देने वाले ऑनलाइन प्लेटफार्म्स पर नियंत्रण करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 19 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
'लोगों से काफी ज्यादा ब्याज लेते हैं ऐप्स'
याचिका धरिंधर करीमोजी ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि रिजर्व बैंक ने 23 दिसंबर 2020 को सर्कुलर जारी कर आम लोगों को अनाधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेनदेन करने में सावधानी बरतने की सलाह दी थी. याचिका में मांग की गई है कि लोन देने के लिए चलने वाले मोबाइल ऐप और दूसरे प्लेटफार्म पर नियंत्रण किया जाए. लोन देने वाले ऐसे ऐप्स लोगों से काफी ज्यादा ब्याज लेते हैं.