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200 करोड़ की ठगी के मामले में एफआईआर निरस्त करने की जैकलीन फर्नांडीज की मांग पर ईडी को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस

Delhi High Court: ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी के मामले में एफआईआर निरस्त करने की जैकलीन फर्नांडीज की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 21, 2023, 2:50 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की मनी लाउंड्रिंग के मामले की आरोपी अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है. याचिका में जैकलीन फर्नांडीज ने मामले में अपने खिलाफ दायर एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है. जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने 29 जनवरी 2024 तक ईडी को जवाब-दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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जैकलीन ने याचिका दायर कर कहा है कि उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं. जैकलीन ने कहा है कि सुकेश चंद्रशेखर ने तो उसके साथ फर्जीवाड़ा किया ही, अदिति सिंह ने भी उसके साथ फर्जीवाड़ा किया. जैकलीन ने कहा है कि उसे सुकेश चंद्रशेखर ने टारगेट किया और उसका मनी लाउंड्रिंग मामले में कोई हाथ नहीं है. जैकलीन ने सुकेश चंद्रशेखर के उस दावे को खारिज किया है कि वह उसके साथ रिलेशनशिप में हैं.

बता दें 15 नवंबर 2022 को पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज को जमानत दी थी. 31 अगस्त 2022 को कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 17 अगस्त 2022 को ईडी ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने पूरक चार्जशीट में जैकलीन को आरोपी बनाया था.

ईडी अप्रैल 2025 में इस मामले में जैकलीन की सात करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुका है. ईडी की चार्जशीट के मुताबिक इस मामले के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को पांच करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा के गिफ्ट दिए थे. सुकेश अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी के जरिए जैकलीन को गिफ्ट पहुंचाने का काम करता था. इन गिफ्ट्स में 52 लाख रुपए का घोड़ा और 9 लाख रुपये की एक पारसी बिल्ली भी शामिल है.


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