नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले (200 Crore Money Laundering Case) के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की सहयोगी पूजा सिंह द्वारा दायर जमानत याचिका को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ई़डी) को नोटिस जारी किया है. ट्रायल कोर्ट ने पहले ही उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने जांच एजेंसी से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है और मामले की सुनवाई 2 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया है.
पूजा सिंह की तरफ से अधिवक्ता सतीश पांडे कोर्ट में पेश हुए और कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. याचिकाकर्ता आरोपी लीना मारिया पॉल की कंपनी नेल आर्टिस्ट्रे में बतौर कर्मचारी काम करती थी. वह अपनी कंपनी के नियमों से बंधी थी और अपनी बॉस के हर निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य थी. याचिकाकर्ता ने जो कुछ भी किया, वह अपने बॉस के कहने पर किया और उसे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उनकी बॉस किसी क्राइम रैकेट में शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने जेल में मुख्य आरोपी सुकेश को किसी भी सामान की आपूर्ति नहीं की है. जांच एजेंसी ने अपनी जांच में इस काम के लिए याचिकाकर्ता के शामिल होने को लेकर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें उसका कहना है कि उसने जेल में सुकेश को कोई सामान पहुंचाई थी. सतीश पांडे ने कहा कि 26 वर्षीय याचिकाकर्ता अभी अविवाहित हैं और उसने चेन्नई में अपनी जीविका के लिए लीना मारिया की ब्यूटी सैलून नेल आर्टेस्टे में नौकरी शुरू की थी. जब लीना को ईडी ने गिरफ्तार किया और उसे दिल्ली जेल में रखा गया, तब पूजा अपनी बॉस के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य थी. उसे किसी हाई प्रोफाइल क्राइम के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी.