नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के खिलाफ आपत्तियों को आमंत्रित करने की समय सीमा 30 दिन से घटाकर 7 दिन करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है. जस्टिस जयंत नाथ ने 20 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
दरअसल चंद्रशेखर आजाद अपनी नई पार्टी आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने निर्वाचन आयोग में आवेदन कर रखा है. आजाद ने बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव की वजह से आपत्तियों को आमंत्रित करने की समय सीमा 30 से घटाकर 7 दिन करने की मांग की है.
इस याचिका पर सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने कहा कि किसी भी पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपत्तियों को आमंत्रित करने की समय सीमा 30 दिन अनिवार्य होती है. निर्वाचन आयोग ने इस मामले में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की.