नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी को खारिज कर दिया. इसमें एयर एशिया इंडिया को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उड़ान भरने की अनुमति देने पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि एयर एशिया को दिल्ली से अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देते समय एफडीआई नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया.
नियम के मुताबिक फैसला
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्वामी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि हम एयर एशिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने पर नियम के मुताबिक फैसला करेंगे. केंद्र सरकार ने अपन हलफनामे में कहा था कि एफडीआई की अनुमति नए और वर्तमान दोनों ही तरह की एयर लाईंस कंपनियों को दी जाती है.