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पुरानी डीजल-पेट्रोल कार पर लगी रोक मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल कार (old vehicles) पर लगाई गई रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (kailash gahlot) का कहना है कि दिल्ली में फिटनेस के आधार पर गाड़ियां चलने देने की अनुमति के लिए, सरकार एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी.

Delhi government will approach Supreme Court on NGT for permission to ply vehicles on the basis of fitness
कैलाश गहलोत

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Published : Jun 18, 2021, 9:39 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों पर लगाई गई रोक के मामले में दोबारा से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और एनजीटी (NGT) में अपील करने की तैयारी कर रही है. सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Transport Minister Kailash Gehlot) का कहना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी है.

दायर करेगी अपील
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Transport Minister Kailash Gehlot) का कहना है कि राजधानी दिल्ली में गाड़ियों की आयु सीमा की बजाय फिटनेस के आधार पर गाड़ियों को चलाने की अनुमति देने के लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और एनजीटी (NGT) में अपील दायर करेगी.

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हालांकि दूसरी तरफ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक तय समय सीमा पूरी करने के बाद भी फिटनेस टेस्ट पास करने की सूरत में दिल्ली में गाड़ियां चलाई जा सकती हैं.


लोगों में है उलझन :
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि अभी के समय दिल्ली में गाड़ियों की आयु सीमा (Vehicle age limit in Delhi) को लेकर लोगों में बड़ी उलझन है. लोगों को समझ नहीं आ रहा कि परिवहन मंत्रालय की गाइडलाइंस लागू होगी या फिर कोर्ट के पुराने आदेश जारी रहेंगे. कैलाश गहलोत ने बताया कि लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आम लोगों के सवाल के साथ कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने का फैसला किया जाएगा.

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