नई दिल्ली: दिल्ली सरकार 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों पर लगाई गई रोक के मामले में दोबारा से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और एनजीटी (NGT) में अपील करने की तैयारी कर रही है. सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Transport Minister Kailash Gehlot) का कहना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी है.
दायर करेगी अपील
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Transport Minister Kailash Gehlot) का कहना है कि राजधानी दिल्ली में गाड़ियों की आयु सीमा की बजाय फिटनेस के आधार पर गाड़ियों को चलाने की अनुमति देने के लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और एनजीटी (NGT) में अपील दायर करेगी.
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