नई दिल्ली:ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन आने के बाद भारत सरकार ने एहतियात के रूप में कई कदम उठाए थे. ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स को भी बंद किया गया. हालांकि फ्लाइट्स की दोबारा शुरुआत पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई थी. लेकिन जब दोनों देशों के बीच हवाई यात्रा बहाल हो गई, तो फिर दिल्ली सरकार ने यूके से आने वालों के लिए कुछ क्वारंटीन नियम बनाए.
'31 जनवरी तक के लिए था फैसला'
8 जनवरी को दिल्ली सरकार ने यूके से आने वालों के लिए अनिवार्य क्वारंटीन का आदेश दिया था. इसके अनुसार, यूके से दिल्ली आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को RT-PCR टेस्ट में नेगटिव आने पर 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन अनिवार्य होम क्वारंटीन में रहना जरूरी था. पहले इसे ट्रायल के रूप में 14 जनवरी तक चलाया गया, वहीं फिर इस नियम को 31 जनवरी तक के लिए लागू कर दिया गया.
UK से आने वालों को दिल्ली सरकार ने दी राहत, क्वारंटीन नियमों में ढील का फैसला - ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन
कोरोना के नए स्ट्रेन के मद्देनजर यूके से आने वालों के लिए बनाए गए क्वारंटीन के नियमों में दिल्ली सरकार ने ढील देने का फैसला किया है. अब उनके लिए इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन खत्म कर दिया गया है.
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'इंस्टिट्यूशनल क्वारन्टीन जरूरी नहीं'
लेकिन अब दिल्ली सरकार ने यूके से आने वालों के लिए क्वारंटीन नियमों में ढील देने का फैसला किया है. इस मामले में दिल्ली सरकार भी अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन फॉलो करेगी. नए फैसले के अनुसार, अब यूके से आने वाले यात्री अगर एयरपोर्ट पर हुए RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव पाए जाते हैं, तो उन्हें 14 दिन केवल होम क्वारंटीन की सलाह दी जाएगी. इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन जरूरी नहीं होगा.