नई दिल्ली:कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए अब दिल्ली सरकार ने घर से बाहर निकलने वालों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. बगैर मास्क लगाएं अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो उसे जेल भी भेजा जा सकता है.
दिल्ली में बिना मास्क लगाए निकले बाहर तो 6 महीने की हो सकती है जेल
दिल्ली सरकार ने कोरोना के मामले को रोकने के लिए एक अहम फैसला लिया है. अब घर से बाहर निकलने वालों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया हैं. अगर कोई इस आदेश का पालन नहीं करता तो वे जेल भी जा सकता है. साथ ही उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई हो सकती है.
दिल्ली सरकार का निर्देश बिना मास्क के न निकले बाहर
दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव विजय देव ने मास्क पहने बिना घर से बाहर निकलने पर वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं.
इसके अलावा मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया था. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया था कि मास्क लगाकर बाहर निकलना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है. और जो इस आदेश का पालन नहीं करते है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.