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बृजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला टला - दिल्ली पुलिस

Brij Bhushan Sharan Singh Case: दिल्ली की एक अदालत ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला टाल दिया है.

बृजभूषण शरण सिंह
बृजभूषण शरण सिंह

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 11, 2024, 4:34 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज पॉक्सो एक्ट मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला टाल दिया है. एडिशनल सेशंस जज छवि कपूर ने 2 मार्च 2024 को फैसला सुनाने का आदेश दिया है. इसके पहले 25 नवंबर 2023 को कोर्ट ने आज फैसला सुनाने का आदेश दिया था.

कोर्ट ने 1 अगस्त 2023 को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. तब सुनवाई के दौरान पीड़ित नाबालिग पहलवान और उसके पिता ने पुलिस की जांच पर संतोष जताया था. नाबालिग पहलवान और उसके पिता दोनों ने इन-कैमरा बयान दर्ज कराया था. इन कैमरा, मतलब सुनवाई के समय दोनों पक्षों के अलावा दूसरा कोई उपस्थित नहीं होता है. कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए 4 जुलाई 2023 को शिकायतकर्ता नाबालिग पहलवान को नोटिस जारी किया था.

15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दी थी. दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में बृजभूषण को क्लीन चिट देते हुए आरोप निरस्त करने की मांग की. दिल्ली पुलिस ने कहा कि पॉक्सो के मामले में बृजभूषण के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं.

बता दें, बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में भी महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के संबंध में एक मामला चल रहा है. 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं.

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