नई दिल्ली: राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है.
स्पेशल जज अरविंद कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 21 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया है.
वारंट का आदेश निरस्त करने की मांग
सुनवाई के दौरान रातुल पुरी के वकील विजय अग्रवाल ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट का आदेश निरस्त करने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि ईडी ने रातुल पुरी का गैर जमानती वारंट गलत आधार पर लिया है. जो कोर्ट की अवमानना है. रातुल पुरी ने कहा कि आज सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर हमें ईडी का नोटिस मिला.
'पी. चिदंबरम को पिछले दो सालों से जमानत मिल रही है'
रातुल पुरी के वकील ने सुनवाई के दौरान दलील थी कि उनकी बोर्ड की मीटिंग है इसलिए ईडी जाने में दिक्कत है. इसपर ईडी का कहना था कि उन्होंने वह नोटिस दिखाया है, जो उन्हें मिला है. हमने उनसे मिलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे. तब आज उनके घर पर समन भेजा गया जो रातुल पुरी की माताजी ने रिसीव किया. हमें किसी बोर्ड की मीटिंग की कोई सूचना नहीं है.
ईडी ने कहा कि हम उनके ठिकाने पर जाते लेकिन तलाशी नहीं कर पाते हैं. वे तलाशी में बाधा उत्पन्न करते हैं. ऐसी स्थिति में हमारी शक्ति का कोई मतलब नहीं रह जाता है.
सुनवाई के दौरान रातुल पुरी के वकील ने कहा कि इस कोर्ट से पी. चिदंबरम को पिछले दो सालों से जमानत मिल रही है लेकिन रातुल पुरी की जमानत के लिए लंबी सुनवाई की जरुरत पड़ रही है.