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हाई कोर्ट में निगम ने दिया एफिडेविट, दिल्ली सरकार पर लगाया फंड रोकने का आरोप - दिल्ली हाईकोर्ट का नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी को निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी को 5 अप्रैल तक कर्मचारियों का बकाया वेतन जारी करने का निर्देश दिया है. इसी बीच नॉर्थ एमसीडी ने कोर्ट के आदेशों के आधार पर ही दिल्ली सरकार से बकाया राशि पर अपनी तरफ से एफिडेविट दाखिल कर दिया है. नेता सदन योगेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार निगम के हक का फंड जबरन रोक कर बैठी है.

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नॉर्थ एमसीडी

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Published : Mar 16, 2021, 12:15 PM IST

नई दिल्ली:आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही नॉर्थ एमसीडी की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं.अब दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अप्रैल तक निगम को अपने सभी कर्मचारियों का वेतन जारी करने के आदेश दिए हैं. लेकिन इस बदहाली के दौर में निगम अपने कर्मचारियों का वेतन जारी करने में पूर्णता असमर्थ है.

दिल्ली सरकार पर लगाया फंड जबरन रोकने का आरोप

कोर्ट के आदेशों पर नॉर्थ एमसीडी के नेता सदन योगेश वर्मा ने बातचीत में कहा कि निगम ने दिल्ली सरकार से लेने वाली अपनी बकाया राशि के मद्देनजर कोर्ट में एफिडेविट भी दाखिल कर दिया है. 5 तारीख को होने वाली सुनवाई में निगम के वकील इस पूरे मामले पर अपना पक्ष भी रखेंगे. निगम लगातार अपने राजस्व को बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रहा है. अपने कर्मचारियों को वेतन भी धीरे-धीरे जारी कर रहा है. लेकिन दिल्ली सरकार के भेदभाव पूर्ण रवैये की वजह से आज हालात इतने खराब हुए हैं.

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नेता सदन योगेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार निगम के हक का फंड जबरन रोक कर बैठी है.जिसकी वजह से कर्मचारियों का वेतन जारी करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं.

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