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कोर्ट से कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार को झटका, जमानत याचिका खारिज

कोर्ट ने दीपक तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 60 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि जमानत दे दी जाए.

कोर्ट से दीपक तलवार को झटका

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Published : Oct 3, 2019, 4:38 PM IST

Updated : Oct 3, 2019, 5:42 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एविएशन घोटाला मामले में कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार को झटका दिया है. कोर्ट ने दीपक तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 60 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि जमानत दे दी जाए. मामले में 60वें दिन यानि 23 सितंबर को चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी.

ये कंपनी भी आरोपी
चार्जशीट में दीपक तलवार के अलावा उसके नजदीकी सहयोगी यास्मीन कपूर औऱ माया बी पुरी को भी आरोपी बनाया गया है. सीबीआई ने 4 कंपनियों को भी आरोपी बनाया है. जिन कंपनियों को सीबीआई ने आरोपी बनाया है उनमें स्टोन ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड, सेडार ट्रैवल्स, दीपक तलवार एसोसिएट्स और एशिया फील्ड लिमिटेड शामिल हैं. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अभी जांच चल रही है और वह आगे पूरक चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है.

पिछले 26 जुलाई को कोर्ट ने दीपक तलवार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 26 जुलाई से वह न्यायिक हिरासत में है.पहले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया था कि दीपक तलवार के फरार कारोबारी विजय माल्या से संबंध हैं. तलवार कारपोरेट लॉबिंग करता रहा है.

भारत लाने के बाद किया था गिरफ्तार
ईडी ने बताया था कि तलवार से पूछताछ के बाद उसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के उन अधिकारियों के नाम जानने हैं जिन्होंने विदेशी एयरलाइंस कंपनियों को फायदा पहुंचाने में मदद की. पिछले 31 जनवरी को ईडी ने दीपक तलवार को प्रत्यर्पित कर भारत लाने के बाद गिरफ्तार कर लिया था.

Last Updated : Oct 3, 2019, 5:42 PM IST

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