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कैश वैन से डेढ़ करोड़ लूटने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

एटीएम कैश वैन से डेढ़ करोड़ रुपए लूटने और एटीएम के गार्ड की हत्या के आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका रद्द कर दी गई है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं.

Charge of Robbery one and a half crore rupees from cash van, interim bail plea rejected
दिल्ली हाईकोर्ट

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Published : May 14, 2020, 2:49 PM IST

Updated : May 27, 2020, 9:32 AM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने एटीएम के बाहर कैश वैन से डेढ़ करोड़ रुपये लूटने के एक आरोपी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस बृजेश सेठी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद ये आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से वकील अमजद खान ने कोर्ट से कहा कि जब कोर्ट ने पिछले 9 अप्रैल को उसकी पहली जमानत याचिका को खारिज किया, उस समय उसके पिता को कोरोना के संक्रमण की वजह से सात दिनों का क्वारंटीन का समय खत्म हुआ था.

अब स्थिति बदल गई है. उसके पिता की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है और उसे अपने बीमार पिता की देखभाल की जरूरत है.

दिल्ली पुलिस ने आरोप को बताया गंभीर

दिल्ली पुलिस ने रिजवान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि 9 अप्रैल से अभी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं. याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने 2014 में दिल्ली के कमला नगर में सिटी बैंक के एटीएम के बाहर खड़े एक कैश वैन से अपने साथियों की मदद से डेढ़ करोड़ रुपये लूट लिए थे.

एटीएम गार्ड की हत्या करने का भी आरोप

आरोपी पर एटीएम के गार्ड की हत्या करने का आरोप है. आरोपी के पास से नोएडा में एक मामले में हुई गिरफ्तारी के बाद दो रिवॉल्वर और एक पिस्तौल बरामद की गई थी. उसके पिता का कोरोना टेस्ट निगेटिव आया है और उन्हें एहतियातन क्वारंटीन किया गया था. फिलहाल उन्हें अस्थमा की बीमारी है और उनकी देखभाल के लिए आरोपी का एक 26 साल का भाई भी है.

Last Updated : May 27, 2020, 9:32 AM IST

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