नई दिल्ली: दिल्ली में हुए शराब घोटाले मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग नियमित जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवी एन भट्टी की पीठ ने इस संबंध में फैसला सुनाया. बता दें कि पीठ ने दोनों याचिकाओं पर 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इसके अलावा कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को छह से आठ महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए. वहीं, पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मनीष सिसोदिया की जमानत को खारिज कर दिया है. इससे साफ जाहिर होता है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है.
उन्होंने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज माननीय अदालत ने जो फैसला सुनाया है. वह बहुत अच्छा फैसला है. इसका हम सम्मान करते हैं. साथ ही कहा कि आज जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है एक-एक कर सबका नंबर आने वाला है. इन लोगों ने जो पाप किया है वह उनके सामने आ रहे हैं. यह पाप कभी माफ नहीं किए जाते. इन लोगों ने दिल्ली में अलग-अलग विभागों में भ्रष्टाचार किया है.
मनोज तिवारी ने कहा है कि मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पूरे मामले में घिरा हुआ है. शीर्ष नेतृत्व ने भ्रष्टाचार किया है. अभी तो और भी लोग जेल के अंदर जाएंगे. यह तो बस शुरुआत है. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द दिल्ली के मुख्यमंत्री और इस पूरे भ्रष्टाचार के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल भी जेल पहुंचेंगे.
वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह साफ हो गया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार में लाए गए एक्साइज पॉलिसी को खुद के फायदे और खुद के लोगों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से योजना बदली गई और करोड़ों रुपए का बंदर बांट हुआ. अरविंद केजरीवाल बार-बार कहते थे कि हम बेकसूर हैं, मनीष सिसोदिया बेकसूर है. हम बहुत ही ईमानदार लोग हैं और ईमानदार राजनीति करते हैं. अरविंद केजरीवाल भी सबसे बड़े महाठग हैं. भ्रष्ट है और इस भ्रष्टाचार के कारण करोड रुपए जो लुटे उसकी वजह से मनीष सिसोदिया जेल में है।उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ना निचली अदालत पर विश्वास था ना हाई कोर्ट पर और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बोलेंगे.
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