दिल्ली

delhi

Money Laundering Case: ठग सुकेश की पत्नी लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका खारिज

By

Published : May 19, 2023, 9:05 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ठग सुकेश की पत्नी की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. वह नियमित जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट गई थी, जहां से निराशा हाथ लगी. अब दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगी.

dfd
df

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका खारिज कर दी. पॉल ने 200 करोड़ रुपये के ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नियमित जमानत याचिका दाखिल की थी. पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पिछले साल सुकेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. साथ ही ईडी ने जांच के बाद सुकेश, उसकी पत्नी पॉल और अन्य सहित 14 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

बता दें, सुकेश ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी. इस मामले में ईडी ने भी मनी लांड्रिंग के आरोप में आरोपितों की गिरफ्तारी की थी. इस मामले में सुकेश की पत्नी ने नियमित जमानत याचिका दाखिल की थी. आज सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.

ये भी पढ़ेंः ड्रग्स केस में जेल से बाहर आते ही फैमिली से मिले 'बिग बॉस' फेम एजाज खान तो डबडबा आईं आंखें, देखिए वीडियो

अब हाईकोर्ट जाएंगी लीनाः अब पॉल निचली अदालत के इस निर्णय के विरुद्ध दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेगी. गौरतलब है कि सुकेश करीब एक साल से जेल में बंद है. पहले तिहाड़ और फिर उसे शिकायत पर मंडोली जेल में ट्रांसफर किया गया था. वह अपनी गिरफ्तारी के बाद से लगातार जेल से पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन व मनीष सिसोदिया पर करोड़ों रुपए के लेन देन का आरोप लगाता रहा है.

ये भी पढ़ेंः Puri International Airport: सीएम नवीन पटनायक ने मोदी के 2024 में फिर से सत्ता में आने का संकेत दिया?

ABOUT THE AUTHOR

...view details