नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कुतुबमीनार परिसर के पूर्वी गेट स्थित मुगल मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोके जाने के एएसआई के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को और समय दे दिया है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने 25 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी.
कुतुब मीनार परिसर के पूर्वी गेट पर स्थित मुगल मस्जिद के प्रबंधन कमेटी ने याचिका दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील सुफियान सिद्दीकी ने कहा कि मुगल मस्जिद एक नोटिफाइड वक्फ संपत्ति है और एएसआई अधिकारियों ने मई से वहां नमाज पढ़ने से मना कर दिया है. मुगल मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम से अलग मस्जिद है और वो संरक्षित मस्जिद नहीं है. इस मस्जिद में इसके पहले नमाज पढ़ने से कभी नहीं रोका गया.