नई दिल्लीः दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए गुरुवार को दिल्ली की शिक्षा निदेशालय ने महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है. इसके अनुसार, सभी सरकारी स्कूल 1 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक शीतकालीन अवकाश के दौरान बंद रहेंगे. नौवीं से बारहवीं कक्षा के लिए 2 जनवरी से 14 जनवरी 2023 तक रेमेडियल क्लास आयोजित की जाएंगी.
शिक्षा विभाग ने इस नौवीं से बारहवीं क्लास के लिए रेमेडियल क्लास के संबंध में टाइम टेबल भी जारी किया है. इस दौरान जहां अन्य क्लास के बच्चे अवकाश पर होंगे. वहीं, शिक्षकों को स्कूल आना अनिवार्य है. (Delhi government schools closed due to winter vacation)
क्लास आयोजित होने की समय सारणीः
सुबह की पाली मेंः
- 8:30 से 9:30 पहला पीरियड शुरू होगा
- 9:30 से 10:30 दूसरा पीरियड
- 10:30 से 10:50 ब्रेक
- 10:50 से 11:50 तीसरा पीरियड
- 11:50 से 12:50 चौथा पीरियड
वहीं शाम की पाली मेंः
- 1:30 से 2 :30 पहला पीरियड
- 2:30 से 3:30 से दूसरा पीरियड
- 3:30 से 3:50 ब्रेक
- 3:50 से 4:50 तीसरा पीरियड
- 4:50 से 5:50 चौथा पीरियड
शिक्षा विभाग का निर्देश, विज्ञान की पढ़ाई अनिवार्यः सरकारी स्कूलों के प्रमुखों के लिए शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी किया है. शिक्षा विभाग ने कहा है कि नौवीं से बारहवीं की क्लास के दौरान एक घंटे से ज्यादा पीरियड न लिया जाए. नौवीं और दसवीं कक्षा में अंग्रेजी, विज्ञान और गणित विषय प्रतिदिन अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए. एचओएस छात्रों के लाभ के लिए और परिणाम विश्लेषण के आधार पर शेष विषयों के बारे में निर्णय ले सकता है. शिक्षक दोनों पालियों (सुबह और शाम) की कक्षा X और XII के लिए प्री-बोर्ड प्रश्न पत्रों का पुनरीक्षण कर छात्रों को इसका अभ्यास करवाएंगे. सभी छात्र उपचारात्मक कक्षाओं में भाग लेने के लिए उचित स्कूल यूनिफॉर्म में आएंगे.
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शीतकालीन अवकाश/अवकाश शुरू होने से पहले विद्यालयों के प्रमुख उपचारात्मक कक्षाओं के लिए समय सारिणी तैयार करेंगे और इसकी एक प्रति जिला के डिप्टी डायरेक्टर को देंगे. शिक्षकों को उपचारात्मक कक्षाओं के लिए बुलाया जाएगा. किन्हीं वास्तविक कारणों से नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में अतिथि शिक्षकों/संविदा शिक्षकों को भी बुलाया जा सकता है. शीतकालीन अवकाश/अवकाश के दौरान प्रतिनियुक्त कर्मचारियों/शिक्षकों को सामान्य रूप से छुट्टी नहीं दी जाएगी, ताकि उपचारात्मक कक्षाओं में व्यवधान न हो. हालांकि अनिवार्य परिस्थितियों में वैध आधार पर केवल एचओएस के प्रस्ताव पर और संबंधित डीडीई (जोन) की पूर्व अनुमति के बाद ही छुट्टी दी जा सकती है.
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