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AIADMK सिंबल मामला: ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर 27 मार्च तक लगी रोक

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Published : Mar 20, 2019, 8:31 PM IST

क्राइम ब्रांच ने सुकेश के यहां से एक करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की थी. क्राइम ब्रांच को दस करोड़ के हवाला लेन देन के सबूत मिले हैं. ये रकम चेन्नई, कोच्चि और चांदनी चौक रुट के जरिए डिलीवरी की जाती थी.

AIADMK सिंबल मामला

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने AIADMK को सिंबल दिलाने के नाम पर निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने के कथित मामले में, टीटीवी दिनाकरन के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की चल रही कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ा दी गई है. ये मामला पटियाला हाउस कोर्ट में लंबित है. इस कार्यवाही पर 27 मार्च तक रोक लगी है.

हाईकोर्ट ने दिनाकरन की उस अर्जी पर सुनवाई टाल दी है जिसमें दिनाकरन ने अपने आवाज के नमूने को नहीं देने की मांग की है. इस मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी ने आवाज का नमूना देने के लिए दिनाकरन को नोटिस जारी किया है.

बुधवार को सुनवाई के दौरान दिनाकरन के वकील अरविंद निगम और नवीन मल्होत्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आवाज के नमूने लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, इसलिए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक सुनवाई स्थगित कर दी जाए. उसके बाद हाईकोर्ट ने इस मसले पर 30 अप्रैल तक सुनवाई टाल दिया

17 नवंबर 2018 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरन के अलावा बिचौलिया सुकेश चंद्रशेखर, मल्लिकार्जुन और वकील भी कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे। कोर्ट ने इस मामले में टीटीवी दिनाकरन को डिस्चार्ज करने की मांग खारिज कर दी थी. दिनाकरन और वकील बी कुमार दोनों 1 जून 2017 से जमानत पर हैं.

दिल्ली पुलिस ने दिनाकरन को 25 अप्रैल 2017 की रात को करीब चार दिनों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. पुलिस ने इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर को 16 अप्रैल 2017 को गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ दिनाकरन के लिए दोबारा पार्टी सिंबल निर्वाचन आयोग से दिलवाने के लिए 50 करोड़ की डील कराने का आरोप है.

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