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Ghaziabad में धारा 144 लागू! 30 अगस्त तक जुलूस, धरना प्रदर्शन पर रोक, कांवड़ मार्ग पर बंद रहेंगी मांस की दुकानें

कमिश्नरेट गाजियाबाद में 6 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 की मध्यरात्रि तक धारा 144 लागू की गई है. कांवड़ यात्रा, मोहर्रम, स्वतंत्रता दिवस आदि के मद्देनजर शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए

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Published : Jul 6, 2023, 12:19 PM IST

नई दिल्ली: कांवड़ यात्रा, श्रवण शिवरात्रि, मोहर्रम, स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन समेत विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए कमिश्नरेट गाजियाबाद में धारा 144 लागू की गई है. धारा 144 को लेकर गाजियाबाद के एसीपी दिनेश कुमार पी द्वारा आदेश जारी किया गया है.

कमिश्नरेट गाजियाबाद के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी द्वारा जारी आदेश के 5 मुख्य प्वाइंट्स

  1. किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे.
  2. कावड़ यात्रा के दौरान कोई भी व्यक्ति, समूह आदि बिना अनुमति के कोई शिविर स्थापित नहीं करेंगे. साथ ही जुलूस, सभा, सम्मेलन, धरना प्रदर्शन, रैली और अन्य कार्यक्रम का आयोजन भी बिना अनुमति के नहीं होगा. हालांकि यह प्रतिबंध विवाह एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा.
  3. कावड़ यात्रा के दौरान कमिश्नरेट गाजियाबाद के कांवड़ मार्गो पर मांस बिक्री की दुकानें बंद रहेंगी.
  4. कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी भी सार्वजनिक स्थल व अपने घर की छत पर किसी प्रकार की ईट-पत्थर किसी भी प्रकार की मिट्टी, कांच की बोतलें, सोडा वाटर की बोतलें एवं कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित नहीं करेगा, जिससे मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा.
  5. कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से ऐसी बात नहीं कहेगा और न ही प्रकाशन के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित करेगा, जिससे सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचे.

कमिश्नरेट गाजियाबाद की सीमाओं के अंतर्गत 6 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 की मध्यरात्रि तक धारा 144 प्रभावी रहेगी.

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