नई दिल्ली:पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, कोई भी रेस्टोरेंट में लकड़ी या कोयले का उपयोग नहीं करेगा, साथ ही कोई भी तंदूर रेस्तरांके परिसर के बाहर संचालित नहीं होना चाहिए. इसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. EDMC के स्थाई समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार ने कहा कि वायु प्रदूषण को लेकर निगम संवेदनशील है. खुले में कूड़ा फेंकने, कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध पहले ही लगाया जा चुका है. इसके साथ ही रेस्टोरेंट में तंदूर, कोयले तथा लकड़ी जलाने पर दिशा निर्देश जारी किया गया है.
EDMC ने रेस्टोरेंट में तंदूर, कोयले और लकड़ी जलाने के संबंध में जारी किया आदेश - ईडीएमसी ने जारी किया आदेश
दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने रेस्टोरेंट में तंदूर, कोयले और लकड़ी जलाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है.
पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अब तक कूड़ा फेंकने और खुले में जलाने पर 1282 चालान काटे हैं. इसके अलावा निर्माण स्थलों से निकलने वाले मलवे को निर्धारित जगह पर नहीं डालने पर 79 चालान किए गए हैं. वीर सिंह पवार ने बताया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए 128 टीमों को तैनात किया है. इसके अलावा वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा क्षेत्र में पानी का छिड़काव के लिए 10 मैकेनिकल रोड स्वीपर, 40 वाटर स्प्रिंकलर 12 जेटिंग मशीन तैनात किया गया है.
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