नई दिल्ली/गाजियाबाद:उत्तर प्रदेश के संभल में कल्कि धाम मंदिर के निर्माण की अड़चन दूर हो गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा अपनी निजी भूमि पर मंदिर के निर्माण को रोकने संबंधी संभल के जिलाधिकारी के आदेश को गैर संवैधानिक करार दिया है. इसके साथ प्रमोद कृष्णम को मंदिर का नक्शा, जिला पंचायत संभल में जमा करने और जिला पंचायत की अनुमति लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने दिया है.
इसपर आचार्य प्रमोद कृष्णम (कल्कि धाम पीठाधीश्वर) ने कहा कि कल्कि धाम के मंदिर निर्माण पर जो रोक अखिलेश सरकार ने 6 नवंबर, 2016 को लगाई थी, उसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हटाने का फैसला दिया है. हम इस फैसले का स्वागत और सम्मान करते हैं. मैं दुनियाभर में करोड़ों सनातनियों और श्री कल्कि भगवान के करोड़ों भक्तों को हुत बधाई देता हूं.
यह भी पढ़ें-हर-हर महादेव के नारे से गूंज उठा श्री गौरी शंकर मंदिर, श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक