नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा बेगम को जीनत महल स्थित सरकारी स्कूल की प्रधानाचार्या पर हमला करने के मामले में कोर्ट 30 मई को फैसला सुनाएगा. पुलिस द्वारा सौंपी गई सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में आगे की तारीख तय की है
बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में पुलिस द्वारा सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट न सौंपे जाने के चलते दो बार सजा सुनाने पर फैसला टल चुका है. इससे पहले एक बार 19 मई और दूसरी बार 24 मई को कोर्ट ने सजा सुनाने की तारीख तय की थी. एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल के कोर्ट ने 29 अप्रैल को दोनों को दोषी ठहराया था. साथ ही तीन मई तक कोर्ट के आदेश को लेकर शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा था.
मामला वर्ष 2009 का है. आप विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा पर आरोप था कि उन्होंने जीनत महल स्थित स्कूल की प्रधानाचार्या रजिया सुल्तान को मारा ही नहीं बल्कि जान से मारने की धमकी देते हुए अपशब्द कहे. साथ ही उन्हें ड्यूटी करने से भी रोका. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दोनों ने एक समान मकसद से सरकारी स्कूल की प्रधानाचार्या के साथ हाथापाई की. सरकारी अधिकारी के कामकाज में न केवल बाधा डाली बल्कि उसे चोट भी पहुंचाई. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 353, 506 और 34 के तहत दोनों को दोषी माना है. आसमा पर धारा 332 के तहत भी अपराध सिद्ध हुआ है. बता दें कि मामले में घटना के एक दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई थी. चश्मदीद गवाहों में से एक ने भी बयान दर्ज नहीं कराया. इसमें कोई मेडिको लीगल केस यानी एमएलसी भी नहीं थी. यह घटना चार फरवरी 2009 को हुई और इस मामले में केस एक दिन बाद पांच फरवरी को दर्ज कराया गया था.