नई दिल्ली:हाईकोर्ट में वक्फ स्पेशल एक्ट 1995 के विरोध में एक रिट याचिका दाखिल की गई है. जिसमें समानता के अधिकार की दलील देते हुए वक्फ एक्ट 1995 को खत्म करने की मांग की गई है. इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मसरूर हसन सिद्दीकी ने ईटीवी भारत से बात की.
वक्फ स्पेशल एक्ट 1995 बनाया
उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से अपना पक्ष रखा. मसरूर सिद्दीकी ने कहा कि एक जनरल एक्ट होता है, जबकि एक स्पेशल एक्ट होता है. दिल्ली वक्फ बोर्ड की जायदादों की रक्षा के लिए वक्फ स्पेशल एक्ट 1995 बनाया गया था. जिसका काम वक्फ बोर्ड को अच्छे ढंग से चलाना था. इस से पहले भी 1913, 1923 में भी वक्फ एक्ट बनाए गए थे.